ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council ) का गठन
नयी दिल्ली - केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे।
राष्ट्रीय परिषद का काम होगा कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों,कार्यक्रमों,कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे ही अन्य कार्यों को पूरा करना।
परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधि,ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच प्रतिनिधि, एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यूके प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं। राष्ट्रीय परिषद का सदस्य,पदेन सदस्य के अलावा,अपने नामांकन की तारीख से तीन साल के लिए पद पर काम कर सकेगा।
टिप्पणियाँ