नगर निकाय कर सकेंगे एलइडी स्ट्रीट लाइट की खरीद और स्थापना : अरुनीश चावला

० योगेश भट्ट ० 
पटना। बिहार के सभी पुराने तथा नवगठित नगर निकाय क्ष्ोत्र दुधिया रोशनी से जगमग होंगे। इस सम्बन्ध में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को एक निर्देश जारी कर शीघ्र कदम उठाने को कहा है। नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूनीश चावला ने बताया कि बिहार के सभी नवगठित एवं क्षेत्र विस्तारित नगर निकायों, तथा जिन नगर निकायों में ईईएसएल के साथ पूर्व से किए गए करारनामा की अवधि अंतिम चरण में है, वहां आवश्यकतानुसार समुचित प्रकाश व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अब नगर निकाय ही पूरी तरह सक्षम है, 

इस सिलसिले में नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर आयुक्तों, सभी नगर परिषद तथा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए षष्टम राज्य वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग एवं आंतरिक संसाधन मद की राशि से नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से एलइडी स्ट्रीट लाइट की खरीद एवं स्थापना का कार्य किया जा सकता है। उपरोक्त दिशा-निर्देश राज्य के सभी नगर निकायों के लिए लागू होंगे एवं राज्य के सभी नगर निकायों में नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से एलइडी स्ट्रीट लाइट के साथ आवश्यकतानुसार पोल एवं अन्य उपस्करों का क्रय एवं अधिष्ठापन का कार्य किया जा सकता है। 

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इससे नगर निकायों को अपने तरीके से अपने इलाके में प्रकाश व्यवस्था करने की छूट प्राप्त होगी जिसका लाभ नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि नगर विकास विभाग नगर निकायों को सशक्त करने की दिशा में शीघ्र ही कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने वाला है ताकि नगर निकाय अपनी आवश्यकता की पूर्ति सहज तरीके से कर सकें।

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