दिल्ली डाबड़ी क़ब्रिस्तान के मुकदमे में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले एडवोकेट रईस अहमद सम्मानित
० संवाददाता द्वारा ०
नयी दिल्ली - दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका कोर्ट में चल रहे डाबड़ी क़ब्रिस्तान के मुक़दमे में वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कर्बला कमिटी को राहत देते हुए प्रतिवादी अवैध कमिटी के खिलाफ मुक़दमें में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अवैध कमिटी की अर्जी ख़ारिज कर दी।
गौरतलब है कि अवैध कमिटी के द्वारा दायर मुक़दमे को तीन तारीख़ों में ही ख़ारिज करवाकर, बड़े क़ब्रिस्तान में दफ़न की इजाज़त के लिए वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कमिटी की तरफ से एडवोकेट रईस अहमद द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, जिसके ख़िलाफ़ मुक़दमा ख़ारिज करने के लिए अवैध कमिटी ने अर्ज़ी दी थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कमिटी के हक़ में फैसला सुनाया और अपने आदेश में कोर्ट ने इस वक़्फ़ क़ब्रिस्तान को निजी न मानते हुए, 100 साल पुरानी दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति क़रार दिया।
नयी दिल्ली - दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका कोर्ट में चल रहे डाबड़ी क़ब्रिस्तान के मुक़दमे में वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कर्बला कमिटी को राहत देते हुए प्रतिवादी अवैध कमिटी के खिलाफ मुक़दमें में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अवैध कमिटी की अर्जी ख़ारिज कर दी।
गौरतलब है कि अवैध कमिटी के द्वारा दायर मुक़दमे को तीन तारीख़ों में ही ख़ारिज करवाकर, बड़े क़ब्रिस्तान में दफ़न की इजाज़त के लिए वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कमिटी की तरफ से एडवोकेट रईस अहमद द्वारा मुकदमा दायर किया गया था, जिसके ख़िलाफ़ मुक़दमा ख़ारिज करने के लिए अवैध कमिटी ने अर्ज़ी दी थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कमिटी के हक़ में फैसला सुनाया और अपने आदेश में कोर्ट ने इस वक़्फ़ क़ब्रिस्तान को निजी न मानते हुए, 100 साल पुरानी दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति क़रार दिया।
इसी सिलसिले में डाबड़ी क़ब्रिस्तान की वक़्फ़ कमिटी ने एडवोकेट रईस अहमद को इस ऐतिहासिक जीत के लिए आज सम्मानित किया और लीगल टीम के अन्य वकीलों एन सी शर्मा, शिव कुमार चौहान, पंकज भारद्वाज, असलम अहमद, तारिक़ फ़ारूक़ी व अन्य का भी आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इक़बाल, उपाध्यक्ष अहमद अली व मोहम्मद सुल्तान, अनवर, ज़हीर खान, महफूज़ उर्फ पप्पू, व अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
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