रेलवे एक बार उपयोग वाले प्‍लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएगी


इन निर्देशों पर कड़ाई से पालन 02 अक्‍टूबर से किया जाएगा, ताकि सभी संबंधित लोगों को 'प्‍लास्टिक मुक्‍त भारत' सुनिश्चित करने हेतु पूरी तैयारी करने के लिए पर्याप्‍त समय मिल सके।


नयी दिल्ली - PM मोदी द्वारा 02 अक्‍टूबर से देश में प्‍लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के आह्वान को ध्‍यान में रख कर भारतीय रेलवे ने पर्यावरण को प्‍लास्टिक के खतरे से बचाने के लिए पहल करते हुए एक बार फिर इस दिशा में अगुवाई की है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को 02 अक्‍टूबर से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्‍लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। प्‍लास्टिक के कचरे के सृजन को न्‍यूनतम स्‍तर पर लाने और इसके पर्यावरण अनुकूल निपटारे की व्‍यवस्‍था करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।


इस संबध में रेल मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर निम्‍नलिखित निर्देशों को 02 अक्‍टूबर, 2019 से लागू करने की बात कही है :


एकल या एकबारगी उपयोग वाली प्‍लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी रेलवे वेंडरों को प्‍लास्टिक के बैग का उपयोग करने से बचना होगा।


कर्मचारियों को प्‍लास्टिक उत्‍पादों का उपयोग कम करना चाहिए, प्‍लास्टिक उत्‍पादों की रिसाइक्लिंग कर इसका फिर से इस्‍तेमाल करना चाहिए और इसके साथ ही फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले सस्‍ते बैगों का उपयोग करना चाहिए, ताकि प्‍लास्टिक के स्‍टॉक में कमी आ सके। आईआरसीटीसी विस्‍तारित उत्‍पादक जिम्‍मेदारी के हिस्‍से के रूप में प्‍लास्टिक की पेयजल वाली बोतलों को लौटाने की व्‍यवस्‍था लागू करेगा। प्‍लास्टिक की बोतलों को पूरी तरह तोड़ देने वाली मशीनें जल्‍द से जल्‍द उपलब्‍ध कराई जाएंगी।


रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को यह निर्देश भी दिया है कि प्‍लास्टिक के उपयोग में कमी लाने की शपथ 02 अक्‍टूबर को दिलाई जाएगी। इसके अलावा, रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करने वालों (यूजर) के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी उपाय अपनाए जाएंगे।


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