दिव्यांगजनों और महिला यात्रियों के आरक्षित सीटों पर यात्रा करने वालों से 12.18 लाख रूपये दंड वसूला गया
दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित डिब्बों / सीटों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सभी भारतीय रेलों में 2,844 अभियान आयोजित किए गए। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वालों व्यक्तियों के खिलाफ 3094 अभियान चलाए गए। अभियानों के दौरान कुल 10726 मामले दर्ज किए गए। 12,825 व्यक्तियों को रेलवे अधिनियम की धारा 155 के तहत गिरफ्तार किया गया और दोनों अभियानों में 12.18 लाख रूपये का दंड वसूला गया।
भारतीय रेलवे में सुरक्षित यात्रा के लिए दिव्यांगजनों और महिला यात्रियों को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सभी सहायता/मदद प्रदान करने का वचन लिया है। दिव्यांग व्यक्तियों और महिला यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए "अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस" के अवसर पर 03 और 04 दिसंबर को विशेष अभियान चलाए गए। इस अभियान में अधिक से अधिक आरपीएफ कर्मचारियों को तैनात करने के प्रयास किए गए।
पूर्वी रेलवे द्वारा सर्वाधिक 1004 मामलों में कार्रवाई की गई। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 596 और पश्चिमी रेलवे द्वारा 576 मामले दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए। पूर्वी रेलवे ने सर्वाधिक 1407 मामलों में कार्रवाई की। इसके बाद उत्तर-मध्य रेलवे ने 880 मामलों में और मध्य-रेलवे ने 78 मामलों में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में कार्रवाई की।
आरपीएफ की सभी क्षेत्रीय इकाइयों को भविष्य में भी ऐसे छापे/अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसा दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों/सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए किया जा रहा है, ताकि भारतीय रेलवे में दिव्यांगजनों और महिलाओं की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके।
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