नकली गुडनाइट बेचने वाले विक्रेताओं पर पुलिस ने की छापेमारी

० आशा पटेल ० 
जयपुर । गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जीसीपीएल) ने नकली गुडनाइट गोल्ड फ्लैश लिक्विड वेपोराइज़र की बिक्री के संबंध में राजस्थान में खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। नियमित गुणवत्ता जांच प्रक्रिया के दौरान, जीसीपीएल ने इन खुदरा दुकानों में नकली तरल वेपोराइज़र की उपलब्धता के संबंध में शिकायतों की पहचान की। 

राज्य में जांच टीम ने अधिकारियों के साथ मिलकर दो खुदरा विक्रेताओं पर छापेमारी की। छापेमारी में नकली गुडनाइट गोल्ड फ्लैश की 49 इकाइयां जब्त की गईं। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 482 तथा 483 और कॉपी राइट एक्ट, 1957 की धारा 51 तथा 63 के तहत एफआईआर (प्राथमिक सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई है। ये धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी और कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित हैं।

पुलिस फिलहाल इन नकली उत्पादों के लिए ज़िम्मेदार विनिर्माण और वितरण नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच कर रही है। यह कार्रवाई नकली उत्पादों के डीलरों के लिए सख्त संदेश होगी और इस तरह लोगों को असली तथा सुरक्षित गुडनाइट उत्पाद मिल सकेंगे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लि के सीएमओ, अश्विन मूर्ति ने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी में कहा, “देश भर में नकली उत्पादों का प्रसार एफएमसीजी उद्योग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। नकली या असली जैसे दिखने वाले उत्पाद न केवल अवैध हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और खतरनाक भी होते हैं।

 हम अपने वितरण नेटवर्क, स्थानीय अधिकारियों और उपभोक्ताओं के सहयोग से नियमित रूप से अपने उत्पादों की गुणवत्ता जांच करते हैं। कोटा पुलिस अधिकारियों के साथ की गई इस पहल से राज्य में नकली गुडनाइट उत्पादों के स्थानीय खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं और वितरकों पर शिकंजा कसेगा।बाजार में उपलब्ध नकली गुडनाइट रिफिल के मद्देनज़र, लोगों को सस्ते उत्पादों के बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है और केवल वास्तविक बिक्री रसीद के साथ ही उत्पाद खरीदना चाहिए।

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