दिल्ली डाबड़ी क़ब्रिस्तान के मुकदमे में एक बड़ी कामयाबी हासिल : एडवोकेट रईस अहमद सम्मानित

० संवाददाता द्वारा ० 
नयी दिल्ली - दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारका कोर्ट में चल रहे डाबड़ी क़ब्रिस्तान के मुक़दमे में वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कर्बला कमिटी को राहत देते हुए अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अवैध कब्जाधारियों की अर्जी ख़ारिज कर दी। गौरतलब है कि कर्बला क़ब्रिस्तान कमिटी के द्वारा दायर मुक़दमे में कोर्ट द्वारा अवैध कब्ज़ा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ इस ऐतिहासिक फैसले से बेचैनी पैदा हो गई और अवैध पार्किंग व नशाखोरी का धंधा चलाने वालों के ख़िलाफ़ अब सख़्त करवाई की जाएगी।

 कोर्ट ने अपने फैसले में जहां वक़्फ़ बोर्ड को वादी न बनाये जाने को ग़ैर ज़रूरी बताया वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में वक़्फ़ क़ब्रिस्तान के सम्बंध में कहा कि डीडीए का भी वक़्फ़ क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। इसके साथ ही बड़े क़ब्रिस्तान में दफ़न की इजाज़त के लिए वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कमिटी की तरफ से एडवोकेट रईस अहमद द्वारा मुकदमा भी दायर किया गया था जिसमे भी पिछले साल ऐसा ही फैसला कोर्ट द्वारा दिया गया था।,

 जिसके ख़िलाफ़ मुक़दमा ख़ारिज करने के लिए अवैध कमिटी ने अर्ज़ी दी थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए वक़्फ़ क़ब्रिस्तान कमिटी के हक़ में फैसला सुनाया था और अपने आदेश में कोर्ट ने इस वक़्फ़ क़ब्रिस्तान को निजी न मानते हुए, 100 साल पुराना वक़्फ़ कब्रिस्तान की संपत्ति क़रार दिया। इसी सिलसिले में डाबड़ी क़ब्रिस्तान की वक़्फ़ कमिटी ने एडवोकेट रईस अहमद को इस ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया और लीगल टीम के अन्य वकीलों शिव कुमार चौहान, असलम अहमद, तारिक़ फ़ारूक़ी व अन्य का भी आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद इक़बाल, उपाध्यक्ष अहमद अली, महासचिव अजीजुर्रहमान व मोहम्मद सुल्तान, अनवर, ज़हीर खान, रफीक, डॉ इक़रार व अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

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