महाराष्ट्र पुलिस ने नकली गुड नाइट उत्पादों को रखने पर छापा मारा

० संवाददाता द्वारा ० 
मुंबई : जाने-माने ब्रांड गुड नाइट के निर्माता गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने गुड नाइट के नकली उत्पादों को स्टोर करने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर में स्टोरेज यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की है। नियमित गुणवत्ता जांच तंत्र के दौरान, जीसीपीएल को महाराष्ट्र में नकली गुड नाइट उत्पादों की बिक्री के बारे में कई शिकायतें मिलीं। जांच दल ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर खुदरा विक्रेता पर छापा मारा। छापेमारी में नकली गुड नाइट उत्पादों की 79 यूनिट जब्त की गईं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 51 और 63 के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये धाराएं जालसाजी और कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित हैं।

पुलिस वर्तमान में इन नकली उत्पादों के लिए जिम्मेदार वितरण नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच कर रही है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के भीतर नकली उत्पादों की बिक्री को रोकना है। यह कार्रवाई नकली उत्पादों के डीलरों को एक कड़ा संदेश भी देगी, जिससे लोगों को असली और सुरक्षित गुड नाइट उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। इस मुद्दे पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के होम केयर श्रेणी प्रमुख शेखर सौरभ ने कहा, "देश भर में नकली उत्पादों का प्रसार एफएमसीजी उद्योग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। नकली उत्पाद न केवल अवैध हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और खतरनाक भी हैं। 

जीसीपीएल अपने राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभिनव उत्पादों को विकसित करने के लिए निवेश करता है जो ग्राहकों को बेहतर सेवा देना जारी रखते हैं और घरेलू कीटनाशक श्रेणी में बाजार की अग्रणी कंपनी गुड नाइट इसका एक उदाहरण है। हम अपने वितरण नेटवर्क, स्थानीय अधिकारियों और उपभोक्ताओं के साथ सहयोग करके नियमित रूप से अपने उत्पादों की गुणवत्ता जांच करते हैं। नागपुर पुलिस अधिकारियों के साथ यह पहल राज्य में डुप्लीकेट गुड नाइट उत्पादों के स्थानीय खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं और वितरकों को फटकार लगाएगी।”

बाजार में उपलब्ध नकली गुड नाइट उत्पादों को देखते हुए, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें केवल असली बिक्री चालान के साथ ही उत्पाद खरीदना चाहिए। अगर लोगों को किसी डुप्लिकेट गुड नाइट उत्पाद पर संदेह है या उन्हें कोई थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता उन्हें बेचते हुए मिलता है, तो वे care@godrejcp.com पर लिखकर या 1800-266-0007 पर कॉल करके GCPL को मामले की सूचना दे सकते हैं।

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